Mumbai: Filmmaker Karan Johar stepped out in style, wearing a funky denim jacket and white trousers for the airport look of the day pic.twitter.com/dkZtqDT38s
— IANS (@ians_india) June 13, 2024
Karan Johar Movies and TV Shows में हम पढ़ेंगे कि प्रसिद्ध बॉलीवुड निर्माता करण जौहर ने बुधवार (12 जून) को बॉम्बे हाईकोर्ट से याचिका दाखिल की है, जहां उन्होंने हिंदी फिल्म ‘शादी के डायरेक्टर करण और जौहर’ के निर्माताओं के खिलाफ अपने नाम के अनधिकृत उपयोग की रोक लगाने का अनुरोध किया है।
याचिका में उन्होंने अपने नाम के अनधिकृत उपयोग को जोर दिया और फिल्म की रिलीज़ पर तत्काल रोक लगाने की मांग की गई, जो 14 जून 2024 के लिए निर्धारित है। याचिका में फिल्म के निर्माताओं IndiaPride Advisory और संजय सिंह, तथा लेखक-निर्देशक बबलू सिंह के खिलाफ करण जौहर के नाम के उपयोग के खिलाफ स्थायी प्रतिबंध और निरोधक आदेश की मांग की गई।
Bollywood film director and producer Karan Johar moved the Bombay High Court against the makers of the Hindi film "Shaadi ke Director Karan aur Johar," requesting that they be prevented from using his name in the title of the film.
— IndiaToday (@IndiaToday) June 13, 2024
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याचिका बुधवार को न्यायाधीश आरआई चगला के सिंगल बेंच के समक्ष प्रस्तुत की गई थी, और न्यायालय ने गुरुवार को (13 जून) याचिका सुनने के लिए सहमति दी। ‘रॉकी और रानी की प्रेम कहानी’ निर्देशक ने बताया कि फिल्म का शीर्षक सीधे उनके नाम से संबंधित है, जिससे उनके व्यक्तिगत अधिकारों, प्रसारण और निजता के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है।
करण ने बताया कि फिल्मकार उनकी अनुमति के बिना उनके ‘ब्रांड नाम’ का दुरुपयोग कर रहे हैं, जिससे उनकी अच्छी इमेज और प्रतिष्ठा का शोषण हो रहा है। याचिका में उल्लेख किया गया कि फिल्म 14 जून को रिलीज़ होने वाली है और इसके प्रमोशनल वस्तुओं में ट्रेलर और पोस्टर्स समेत सभी प्रमोशनल सामग्री सार्वजनिक स्थलों और सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से वितरित हो चुकी हैं। जोहर ने इसे बताया कि ये प्रमोशनल सामग्री उनकी अच्छी इमेज और प्रतिष्ठा को बड़े हानि और नुकसान पहुंचा रही हैं।
Bombay High Court hearing filmmaker Karan Johar's plea for urgent relief against the release of the film "Shaadi Ke Director Karan Aur Johar" over alleged unauthorised use of his name in the title pic.twitter.com/GKadYEmoWh
— Live Law (@LiveLawIndia) June 13, 2024